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*देसूरी नाल मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित*
पाली, 16 सितम्बर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर देसूरी नाल (घाट सेक्शन) मार्ग से ग्राम चारभुजा, जिला राजसमन्द की ओर जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेश के अनुसार चारभुजा में 22 सितम्बर को देवझूलनी एकादशी के अवसर पर मेले का आयोजन होने तथा रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के चारभुजा मंदिर में दर्शन के लिए आने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं एवं यात्रियों का आवागमन रहेगा। देसूरी नाल का मार्ग विकट मोड़ों एवं तीव्र ढलान वाला होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन से यातायात बाधित होने तथा दुर्घटना की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
आदेश के तहत 16 सितम्बर 2026 को प्रातः 5 बजे से 25 सितम्बर 2026 को रात्रि 10 बजे तक देसूरी (पाली) की ओर से आने वाले तथा पाली जिले से देसूरी की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहनों का देसूरी नाल (घाट सेक्शन) मार्ग से चारभुजा की ओर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
यह प्रतिबंध स्थानीय निवासियों के सामान्य हल्के वाहनों, एम्बुलेंस, अग्निशमन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों तथा सेना, पुलिस, सशस्त्र बल, होमगार्ड, कानून व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं रेलवे से संबंधित वाहनों पर लागू नहीं होगा।
पुलिस एवं संबंधित विभागों को आदेश की पालना सुनिश्चित करने तथा आवश्यकतानुसार चेतावनी बोर्ड एवं बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


