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देसूरी-अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार का आर्थिक दंड दिया। अधिवक्ता श्रवणसिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपी चुत्रीलाल पुत्र चिमनाराम सीरवी निवासी बेरा नोखरा खिंवाड़ा ने 25 अप्रैल, 2022 को अपनी पत्नी सुखिया देवी हत्या कर दी थी। जिसके बाद खिंवाड़ा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज आरोपी पति चुत्रीलाल सीरवी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद न्यायालय में मामला ट्रायल चल रहा था। जिसके तहत गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। बयानों के बाद पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आजीवन कारावास के साथ दस हजार के जुर्माना की सजा सुनाई