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अजमेर/जालोर-न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईए एक्ट प्रकरण कोर्ट संख्या- दो हिमानी जैन ने चेक बाउंस मामले में आरोपी पुरोहितों का बास भीनमाल (जालोर) निवासी रमेश कुमार को दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक साल का साधारण कारावास और 5 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडितकिया है। आदेश में यह भी शामिल है कि जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर उसे एक महीने और साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में परिवादी सुप्रीम फाइनेंशियल सर्विसेज के वकील अवतार सिंह उप्पल ने बताया कि अभियुक्त ने कंपनी से मारुति स्विफ्ट के लिए ऋण सुविधा प्राप्त की थी, लेकिन राशि अदा नहीं की जो चेक उसने कंपनी को दिए वे भी बाउंस हो गए।

