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पाली। 5 साल की मासूम को कुरकुरे दिलाने के बहाने ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 ने 50 वर्षीय रिश्तेदार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कुलदीप सिंह सोनिगरा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 के न्यायाधीश निहालचंद ने 24 सितंबर को मामले में फैसला सुनाया।
कुरकुरे दिलाने के बहाने सुनसान जगह ले गया
विशिष्ट लोक अभियोजक के अनुसार, बाली उपखंड क्षेत्र के एक थाने में 14 अक्टूबर 2025 को परिवादी ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 12 अक्टूबर 2025 को उसकी 5 साल की पोती को उसका 50 साल के रिश्तेदार कुरकुरे दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया।
आरोप है कि आरोपी बच्ची को सुनसान क्षेत्र में ले गया और उसके साथ छेड़छाड़ की। इसी दौरान एक ग्रामीण ने आरोपी को देख लिया, जिसके बाद वह मौके से भाग गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया
घटना की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 में हुई।
न्यायालय ने 24 सितंबर को 50 वर्षीय अभियुक्त को 5 साल की मासूम से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।




