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सड़क परिवहन विशेष अभियान दिनांक 04 से 30.06 तक, पुलिस नियमो का उल्लघन करने वाले वाहनों पर करेगी सख्त कार्यवाही

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
June 4, 2026
in Local
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PALI SIROHI ONLINE

खीमाराम मेवाडा/नगराज वैष्णव

पाली जिले में सड़क परिवहन विशेष अभियान दिनांक 04.06.2026 से 30.06.2026 तक।
सड़क परिवहन के सुगम, सरल एवं सुरक्षित परिवहन के दृष्टिगत जिले में संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों में मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के प्रावधानों के विपरित वाहन की संचरना में अनाधिकृत परिवर्तन, लाल / नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर, एयर होर्न, प्रेशर होर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट, विंडस्क्रीन पर अथवा प्लेट पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन अंकित कर वाहनों का संचालन किया जा रहा है। ऐसे वाहनों का संचालन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर खतरा होकर मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन है। ऐसे वाहनों का उपयोग मादक पदार्थों के परिवहन सहित अवैध गतिविधियों में आदतन अपराधियों द्वारा किया जाता है, जिसकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार एवं पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिनांक 04.06.2026 से दिनांक 30.06.2026 तक विशेष अभियान का आयोजन हो रहा हैं।

जिसके तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालको के खिलाफ निम्न शीर्षक अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

> वाहन की संरचना (बॉडी / चेसिस) में अवैध परिवर्तन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 182 (A) एंव अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

▶ अनाधिकृत लाल बत्ती, नीली बत्ती, फलैशर, स्ट्रोब लाइट एंव हूटर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, धारा 190 (2) एंव अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

> प्रेशर हॉर्न / एयर हॉर्न मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, धारा 190 (2) एंव अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

> वाहन के शीशों पर काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, एंव अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

➤ वाहन पर अनाधिकृत शब्द, एंव चिन्ह लेखन अन्तर्गत प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177, के प्रावधानों के नियम विरूद्ध नम्बर प्लेट एंव पंजीयन चिन्ह मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 192, के अन्तर्गत दण्डनीय एवं साथ-साथ आवश्यकतानुसार धारा 207 मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत वाहनो को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती हैं। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नियम 50 के अनुसार प्रत्येक पंजीयन वाहन पर निर्धारित मानकों के अनुसार High Security Registration Plate (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य है।

> अभियान के तहत हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर के वाहनों की सघन चैकिंग अभियान के दौरान जिले के हिस्ट्रीशीटर व हार्डकोर के वाहनो व उनके द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे वाहनों की संघन चैकिंग की जायेगी एवं नियमानुसार कानून एवं मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन की कार्यवाही की जायेगी।

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