उड़ ग्राम में मां और बेटे की हत्या मामले में मुख्य आरोपी को उम्रकैद
PALI SIROHI ONLINE
सिरोही-मां-बेटे की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को अपर सेशन न्यायाधीश ललित डाबी ने मुख्य आरोपी हकीम खां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने इसे जघन्य एवं घृणित अपराध मानते हुए आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामला 22 दिसंबर 2017 का है। बरलूट थाना क्षेत्र के ऊड गांव निवासी विमला और उसके पुत्र आकाश अचानक लापता हो गए थे। विमला के देवर प्रकाशचंद्र ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए हकीम खां पर संदेह जताया था।
हकीम खां और विमला के बीच प्रेम संबंध थे तथा विमला ने आरोपी को करीब 3 लाख रुपए उधार दिए थेपैसों की वापसी के दबाव और यौन शोषण के मामले में फंसने के डर से आरोपी ने हत्या की साजिश रची।
रिश्तेदार की वैन लेकर ले गया, फिर की हत्या : आरोपी रिश्तेदार की मारुति वैन लेकर आया और विमला व उसके बेटे आकाश को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। रास्ते में गला घोंटकर हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी ने विमला का शव गुजरात के दियोदर क्षेत्र में और बालक आकाश का शव उदयपुर मार्ग पर फेंक दिया था। अभियोजन पक्ष ने 54 गवाह और 134 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने हकीम खां को दोषी ठहराया। साक्ष्यों के अभाव में सह आरोपी जानाराम और सीता देवी को संदेह का लाभ दे दोषमुक्त कर दिया।
