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जालोर-जालोर में हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम खां की अवैध संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क के आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है।
पुलिस जांच में सामने आया कि हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम खां पुत्र रहमत खां (41) निवासी कोलर हाल जेडीए कॉलोनी, वार्ड संख्या 13, वाडिया गोडीजी, जालोर द्वारा अवैध बजरी खनन के माध्यम से करीब साढ़े चार करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की गई।
इसमें लगभग एक करोड़ रुपए के वाहन और करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए मूल्य की भूमि शामिल है।
इब्राहिम खां के नाम दर्ज अवैध संपत्ति
न्यायालय के आदेश पर जालोर में आरोपी हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम खां के नाम से 2 डंपर, 1 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित, 2 मोटर साइकिल, 1 बोलेरो कैंपर, 2.375 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने परिजनों के नाम भी पंजीकृत करवाया गया। पिता रहमत खां के नाम 2.04 हेक्टेयर भूमि, माता कमला बानो के नाम 0.826 हेक्टेयर भूमि, भाई अनवर खां के नाम 0.21 हेक्टेयर भूमि का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।
न्यायालय से कुर्की का नोटिस जारी
पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर इब्राहिम खां के विरुद्ध धारा 107 (5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के अंतर्गत इस्तगासा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अवैध संपत्ति को जब्त/कुर्क किए जाने लिए नोटिस जारी किया गया है।
आरोपी के द्वारा पहले भी डंपर पुलिस को कुचलने का किया था प्रयास
पुलिस जानकारी के अनुसार जालोर के बिशनगढ़ में स्थित सीपी की भाखरी के पास अवैध बजरी खनन रोकने की पुलिस टीम को डंपर से कुचलने का प्रयास किया था। जिससे पुलिस का वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था।

