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जालोर-जिला मजिस्ट्रेट डॉ. प्रदीप के. गवांडे ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत धातु निर्मित मांझे की बिक्री व उपयोग निषेध एवं पूर्ण प्रतिबंधित किया है तथा सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रातः 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक की अवधि में पूर्ण रूप से प्रतिबांधित की है। यह आदेश 1 जनवरी से 30 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश की अवहेलना पर बीएनएस 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा और नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।

