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सिरोही;-आत्मा परियोजना के सभागार में जिला स्तरीय बालवाहिनी योजना की बैठक एडीएम डॉ. राजेश गोयल की अध्यक्षता में हुई।डॉ. गोयल ने कहा कि बाल वाहिनी का तय मापदंड अनुसार ही संचालन होना चाहिए। इसके लिए बालवाहिनी के रूप में संचालित बस, वैन व कैब में प्राथमिक उपचार किट, महिला अटेंडेट व कंडक्टर होना चाहिए। वहीं बाल वाहिनी के वाहन चालकों का पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं वाहन को निर्धारित गति से अधिक नहीं चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा में ओवर क्राउडिंग होने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अवैध व नियम विरुद्ध संचालितबालवाहिनियों के खिलाफ पुलिस विभाग व परिवहन विभाग को मोटर यान अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जिले में संचालित बालवाहिनी श्रेणी के वाहनों का डाटा संकलित कर वाहन चालकों की मेडिकल व आंखों की जांच के लिए ब्लॉक वार शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
एएसपी प्रभु दयाल धानिया ने मोटर एक्ट के तहत सुरक्षा की दृष्टि से बाल वाहिनी की सघन जांच करने एवं नियमानुसार कार्यवाही की बात कही। जिला परिवहन अधिकारी आर.पी वैष्णव ने बालवाहिनी योजना में एजेंडा अनुसार परिवहन विभाग की ओर से निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए सदस्य संस्था प्रधानों एवं शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया।
