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सोजत-सोजत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढ़वाल ने दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी संजय उर्फ रिंकू सैन को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। सोजतरोड इलाके में यह मामला 13 जुलाई 2019 में दर्ज हुआ था। अपर लोक अभियोजक पंकज त्रिवेदी ने बताया कि आरोपी ने उस पर हमला कर दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर मारपीट कर लज्जाभंगकी।
अदालत के समक्ष पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट, घटनास्थल परिस्थितियों एवं सहयोगी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने दलील दी कि अभियुक्त के कृत्य से पीड़िता की अस्मिता पर गंभीर आघात पहुंचाने का प्रयास स्पष्ट सिद्ध होता है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियोजन पक्ष की तर्कसंगत दलीलों पर विश्वास करते हुए आरोपी संजय उर्फ रिंकू सैन को दोषी माना 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

