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जालोर-जालोर के झाब थाना इलाके में 8 महीने पहले एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था। जिस पर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में एक नाबालिग लड़की 6 मार्च को अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी जगदीश उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया।
बहला-फुसलाकर बाइक पर ले गया था
विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीतसिंह राजपुरोहित के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश की थी।
जिसमे बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी 6 मार्च को सुबह 11 बजे घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान गांव से एक किलोमीटर पर बाइक लेकर खड़े जगदीश ने उसे अकेला देखा और रास्ता रोककर बहला फुसलाकर बाइक पर बैठा लिया।
इसके बाद जगदीश नाबालिग को अपने घर लेकर गया। घर ले जाकर उसे ब्लैकमेल करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के बयान लिए।
20 हजार का जुर्माना भी लगाया
पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से चौदह गवाह के बयान लेखबद्ध किए गए। पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जगदीश को नाबालिग बालिका के साथ रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास व 20 हजार से अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
