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रेवदर, सिरोही-राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सिरोही जिले के एक सरकारी शिक्षक को बड़ी अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने सिरोही के जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा शिक्षक को निलंबित करने के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जीरावल में कार्यरत शिक्षक राहुल कुमार द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
यह था मामला
पंचायत चुनाव से पहले शिक्षक राहुल कुमार को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) का कार्यभार सौंपा गया था। चार्ज नहीं लेने पर प्रशासन की ओर से उन्हें पहले नोटिस दिया गया और फिर 24 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया।
निलंबन आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता राहुल कुमार ने राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अपने केस की पैरवी की। उनके तर्कों को सुनने और मामले पर संज्ञान लेने के बाद, हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षक को राहत प्रदान की है।




