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पाली-उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया*
पाली 29 अक्टूबर। माननीय उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा तथा विधिक मापविज्ञान संबंधी नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर की जा रही है।
इसी क्रम में विधिक माप विज्ञान अधिकारी विष्णु दत्त जोशी व विभागीय टीम द्वारा फ्रूटॉक्स एवं धारीवाल ऑटोमोबाइल्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विभाग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों एवं अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधिक मापविज्ञान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने व्यापारियों से नियमों की पालना सुनिश्चित करने तथा उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के अनुरूप सेवाएं एवं सामग्री उपलब्ध कराने की अपील की है।

