• March 29, 2026

पाली में नाबालिग से रेप करने वाले पाखंडी को उम्रकैदः इलाज का झांसा देकर आश्रम में रखा, परिजनों से कहा था-इसे मेरी सेवा में लगाओ

PALI SIROHI ONLINE

पाली-पाली में इलाज का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी पाखंडी को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन काठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोस्को कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने 28 मार्च को फैसला सुनाया।

कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया -20 जून 2025 को पीड़िता ने थाने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसका एक भाई मिर्गी से पीड़ित है और एक भाई बोल नहीं पाता। ऐसे में उसका माता-पिता अंधविश्वास के चलते पाखंडी के आश्रम में इलाज के लिए वही पर बने एक कमरे में रहने लगे।

परीक्षा खत्म होने पर पहुंची आश्रम

रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया वह 12वीं की स्टूडेंट है और एग्जाम खत्म होने पर मई 2025 के अंतिम सप्ताह में आश्रम अपने मम्मी-पापा के पास गई थी।

नाबालिग को देख बिगड़ी ढोंगी बाबा की नीयत

आश्रम में पीड़िता जब पहुंची तो आरोपी पाखंडी ने उसकी मां से कहा कि यह कहां थी, तब बताया कि यह 12वीं की पढ़ाई करती है। पाखंडी ने कहा कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसे मेरी सेवा में लगाओ। इसके कारण ही तुम्हारे दोनों बेटे बीमार है। इसकी सहायता से वह दोनों का इलाज करेगा।

पूजा करने के बहाने किया गंदा काम

15-17 जून 2025 की रात को आरोपी पाखंडी ने उसे अपने साथ पूजा करने के लिए एक कमरे में ले गया। जहां रेप किया। अपने साथ हुई घटना को लेकर वह खेत में काम रहे अपने काका के पास गई उनके फोन से मामा को कॉल कर सारी बात बताई। इस पर वे से भी आश्रम पहुंचे और ढोंगी बाबा को पीटा और उसे वहां से अपने साथ ले गए।

रिपोर्ट दर्ज होने पर आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले में पीड़िता की ओर से 20 जून 2025 को पाखंडी के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। 13 अगस्त 2025 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने आरोपी पाखंडी को नाबालिग से रेप का दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया।

You cannot copy content of this page