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पंचायतीराज चुनाव में नामांकन एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
पाली, 09 अक्टूबर।। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) की ओर से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य तथा सरपंच एवं पंच पदों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को आपराधिक प्रकरणों, संपत्ति एवं देनदारियों से संबंधित विवरण निर्धारित शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षित पदों के लिए संबंधित वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों हेतु जमानत राशि 500 रुपए तथा महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 250 रुपए निर्धारित है। सरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की जमानत राशि 500 रुपए तथा महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की 250 रुपए होगी, जबकि वार्ड पंच पद के लिए कोई जमानत राशि निर्धारित नहीं है। सरपंच एवं पंच पदों के लिए चुनाव व्यय सीमा क्रमशः एक लाख एवं जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए तीन लाख एवं डेढ़ लाख रुपए निर्धारित है।
अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में जमा करवाने होंगे। हस्तलिखित नामांकन पत्र एवं संलग्न प्रारूप स्वीकार नहीं किए जाएंगे; फोटो प्रतियां अथवा टाइप किए हुए प्रारूप प्रस्तुत किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार में वाहन, पोस्टर एवं बैनर के उपयोग से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। सरपंच एवं वार्ड पंच दोनों पदों पर नामांकन करने वाले अभ्यर्थी को नाम वापसी तक एक पद से नाम वापस लेना होगा, अन्यथा दोनों नामांकन पत्र खारिज हो जाएंगे।





