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सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन पत्र नही लिए जाएंगे
पाली, 09 अक्टूबर। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद सदस्य एवं प्रथम चरण में बगड़ी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, रानी स्टेशन और सुमेरपुर पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के लिए सार्वजनिक अवकाश के दिनों में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. बजरंग सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही 08 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2026 तक सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी।
उन्होंने बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल करने अथवा स्वीकार करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसके तहत 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार) एवं 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) को नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे।यदि चाहें तो इसे और संक्षिप्त करके समाचार पत्र में प्रकाशन योग्य रूप भी दिया जा सकता है।

