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पंचायतीराज चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित
पाली, 4 अक्टूबर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान एवं मतगणना के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मतदान क्षेत्रों एवं उनसे लगे 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में निर्धारित अवधि के लिए सूखा दिवस घोषित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव चार चरणों में होंगे। प्रथम चरण के मतदान क्षेत्रों एवं 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 21 अक्टूबर शाम 6 बजे से 23 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, द्वितीय चरण में 27 अक्टूबर शाम 6 बजे से 29 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, तृतीय चरण में 2 नवंबर शाम 6 बजे से 4 नवंबर शाम 6 बजे तक तथा चतुर्थ चरण में 12 नवंबर शाम 6 बजे से 14 नवंबर शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।
इसी प्रकार पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव के दौरान प्रथम चरण में 23 अक्टूबर शाम 6 बजे से 25 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, द्वितीय चरण में 29 अक्टूबर शाम 6 बजे से 31 अक्टूबर को मतगणना समाप्ति तक, तृतीय चरण में 4 नवंबर शाम 6 बजे से 6 नवंबर को मतगणना समाप्ति तक तथा चतुर्थ चरण में 14 नवंबर शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्ति तक संबंधित क्षेत्रों एवं 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में सूखा दिवस रहेगा।
इसके अतिरिक्त जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित 20 नवंबर 2026 को भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया जाएगा।
सूखा दिवस की अवधि में संबंधित क्षेत्रों में शराब का विक्रय, वितरण एवं प्रदाय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों को निर्धारित अवधि में सूखा दिवस की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।





