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पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधाज्ञा

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
October 3, 2026
in Local
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PALI SIROHI ONLINE

पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधाज्ञा

शांति, कानून-व्यवस्था एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 30 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे प्रतिबंध

पाली, 3 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 आगामी 8 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2026 तक आयोजित होंगे। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार पाली जिले की समस्त ग्राम पंचायतों की राजस्व सीमाओं, शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेयास्त्र अथवा अन्य घातक हथियार लेकर घूमने, उनका प्रदर्शन करने अथवा साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ड्यूटी के दौरान नियमित रूप से हथियार अथवा सुरक्षा उपकरण धारण करने के लिए अधिकृत राजकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं सुरक्षा बल इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
आदेश के तहत साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाले भड़काऊ भाषण, नारे, आपत्तिजनक प्रचार सामग्री तथा आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार पर भी रोक रहेगी। सोशल मीडिया एवं डिजिटल माध्यमों पर भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों, आपत्तिजनक सामग्री तथा एआई निर्मित डीपफेक ऑडियो-वीडियो अथवा भड़काऊ पोस्ट के प्रसार एवं साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संबंधित ग्रुप एडमिन की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी।
मतदान एवं मतगणना केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार, बैनर-पोस्टर लगाने, अनावश्यक भीड़ एकत्र करने अथवा प्रचार बूथ स्थापित करने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सक्षम उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
निषेधाज्ञा में धार्मिक एवं पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए सक्षम स्तर से प्राप्त लिखित स्वीकृति के तहत आयोजित कार्यक्रमों को निर्धारित शर्तों के अधीन छूट दी गई है। वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं सिख समुदाय से संबंधित निर्धारित विशेष परिस्थितियों में भी आदेशानुसार छूट रहेगी। वहीं सभा, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक के आयोजन के लिए सक्षम पुलिस अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक होगी। यह प्रावधान विवाह समारोह एवं शवयात्राओं पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश 3 अक्टूबर 2026 की रात्रि 12 बजे से प्रभावी होकर 30 नवम्बर 2026 तक पाली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों तथा निर्वाचन नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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