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पाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 20 दिसम्बर को आयोजित होगी विशेष ग्राम सभा
पाली, 19 दिसम्बर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में 20 दिसम्बर को सभी ग्राम पंचायत के स्तर पर विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसके लिए समस्त उपखंड एवं विकास अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर एल एन मंत्री ने बताया कि जिले में 20 दिसम्बर, 2024 को सभी ग्राम पंचायत के स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनओं के संबंध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से 01 अप्रेल 2022 से आज दिनांक तक विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये प्रकरणों की सूची ग्राम सभा वार उपलब्ध करवाई जानी है। सूची पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी विकास अधिकारियों द्वारा पेंशन पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। ग्राम सभा में इस सूची को पढ़ कर सुनाया जाए साथ ही ग्राम पंचायत कार्यालय में इस सूची को चस्पा भी करवाया जाए। इस सूची में प्रदर्शित प्रकरणों में से यदि किसी पात्र व्यक्ति की पेंशन को निरस्त किया गया है तो ग्राम सभा की अनुशंषा के साथ संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऐसे प्रकरण को पुनः प्रारम्भ किये जाने के लिए अग्रेषित किया जाएगा। शेष अपात्र पेंशनर्स को निरस्त किये जाने की अनुशंषा भी ग्राम सभा के स्तर से करवाई जाकर रिकार्ड में संधारित कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा ग्राम सभा से प्राप्त कितने पेंशन प्रकरणों को रि-ओपन किया गया इसकी ब्लॉकवार सूचना सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, पाली को मेल आईडी पर 31 दिसम्बर तक भिजवाई जाएगी। इन ग्राम सभाओं में सभी असत्यापित पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन को भी करवाने की सुविधा पृथक से उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्राम सभा में आवश्यकतानुसार ई-मित्र ऑपरेटर की सुविधा सुनिश्चित करवाई जाए एवं विशेष ग्राम सभा के दौरान ई-मित्र सम्बन्धित कार्य निःशुल्क करवाया जाएगा। ग्राम सभाओं में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के जनाधार एवं आधार में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाने की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ग्राम सभाओं का आयोजन पूर्ण तैयारी के साथ करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे, किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन गलत तथ्यों के आधार पर निरस्त ना हुई हो व काई भी अपात्र व्यक्ति अनुचित दस्तावेज के आधार पर पेंशन का लाभ प्राप्त नंही करे, इन बिन्दु को सम्मिलित करते हुए ग्राम सभाओं का पूर्ण तैयारी के साथ आयोजन सुनिश्चित किया किये जाने के लिए निर्देश दिए।