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कोटा-कोटा में ढाई साल पुराने थप्पड़कांड मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक को 3 साल की जेल हुई है। एससी/एसटी कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और बीजेपी कार्यकर्ता महावीर सुमन को उप वन संरक्षक (डीसीएफ) को थप्पड़ मारने का दोषी माना। दोनों को 3-3 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में राजावत ने कहा- वे हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
मामला मार्च 2022 का है। तब दाढ़ देवी माता मंदिर रोड पर यूआईटी की ओर से करवाए जा रहे पेचवर्क को वन विभाग ने रुकवाया था। इस बात से नाराज होकर 31 मार्च 2022 की दोपहर 3:30 बजे पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समर्थकों के साथ राजभवन रोड स्थित वन विभाग के ऑफिस में गए थे। तत्कालीन डीसीएफ रविकुमार मीणा राजावत को कुर्सी पर बैठने और चाय पीने का आग्रह करते रहे। बातचीत के दौरान राजावत ने डीसीएफ रविकुमार को थप्पड़ मार दिया था।