मानव तस्करी विरोधी यूनिट, जालोर की प्रभावी कार्रवाई: बाल श्रम से एक नाबालिग को मुक्त किया दुकानदार मालिक पर मामला दर्ज। जालोर/अमृत सिंह रावणा-राजपूत।जिले में मानव तस्करी विरोधी यूनिट द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान “उमंग IV” के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एक नाबालिग बालक को बाल श्रम के चंगुल से मुक्त कराया गया और दोषी दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञानचंद्र यादव के निर्देश और अति. पुलिस अधीक्षक (महिला अपराध अनुसंधान सैल) श्री कैलाश विश्नोई के मार्गदर्शन में की गई। मानव तस्करी विरोधी यूनिट के प्रभारी निरीक्षक श्री बाबुलाल जांगीड़ के निकटतम सुपरविजन में, कोतवाली जालोर थाने की उप निरीक्षक श्रीमती शशिकला, कोर्डिनेटर श्री प्रवीण कुमार, और ग्रामीण एवं सामाजिक विकास संस्था अजमेर के परामर्शदाता श्री केराराम की टीम ने मिलकर यह कार्रवाई अंजाम दी।
बाल श्रम की शिकायत:
जालोर के ओम बालाजी ज्यूस सेंटर (रघुरत्न होटल के नीचे) में एक नाबालिग बालक को बाल श्रम करते पाया गया। पूछताछ में बालक ने बताया कि दुकान मालिक, श्री प्रवीण कुमार पुत्र शांतिलाल (निवासी कालका कॉलोनी, वार्ड नं. 21, जालोर), उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवा रहा था।
कार्रवाई
दुकानदार के इस अमानवीय कृत्य को बाल श्रम निषेध अधिनियम 2023 की धारा 146 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 का उल्लंघन पाया गया। इसके आधार पर दुकानदार पर मामला दर्ज किया गया।