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पाली-जैतारण पंचायत समिति के अधिनस्थ ग्राम पंचायत बांजाकुडी सरपंच दशरथ कंवर को पंचायतीराज विभाग द्वारा सरपंच पद से निलम्बित करने के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता सरपंच दशरश कंवर की ओर से अधिवक्ता लक्ष्यसिंह उदावत ने न्यायालय में दायर याचिका में बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई। वास्तव में जिला लोकपाल मनरेगा ने गजेंद सिंह, बलवीर सिंह, रामसिंह, बाबूलाल आदि की शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने के बाद 15 फरवरी 2024 को एक अवार्ड पारित किया और उसे आरोपों का प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया।
न्यायालय ने इस अवार्ड पर भी रोक लगा दी। अधिवक्ता उदावत ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्तियों द्वारा दायर शिकायत के आधार पर उसे निलंबित करने और उसके खिलाफ आरोप-पत्र जारी करने की कार्रवाई की गई है। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए निलंबन आदेश पर रोक लगा दी।