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बांसवाड़ा-बांसवाड़ा जिले के कोतवाली थाना इलाके के एक गांव में 14 साल की लड़की से 4 साल पहले रेप करने वाले दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली थाना इलाके के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 22 जुलाई 2020 को थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया- मेरी बेटी 17 जुलाई 2020 को बकरियां चराने खेत में गई थी। देर शाम तक वह नहीं लौटी तो जंगल में तलाश करने निकले।
जंगल में बेटी एक जगह अकेले बैठी मिली। पूछने पर कुछ नहीं बोल पाई। उसे घर ले आए। घटना के अगले दिन 18 जुलाई को परिवार की एक महिला को बेटी ने बताया कि आरोपी उसे जंगल में मिला था। वह उसे जबरन पकड़कर घने जंगल में ले गया। इसके बाद रेप किया।
पिता ने थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराया। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने गवाहों और साक्ष्यों की जांच के बाद सभी पक्षों को सुना और आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।