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खीमाराम मेवाडा
*नगरीय निकाय चुनावरू मतदान से 48 घंटे पूर्व मद्य निषेध*
पाली, 3 सितम्बर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के कार्यक्रम के मद्देनजर वित्त (आबकारी) विभाग द्वारा मतदान दिवस एवं मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में मद्य निषेध लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 9 सितम्बर एवं 11 सितम्बर 2026 को होने वाले मतदान के लिए संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि में शराब की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आदेश के तहत प्रथम चरण के मतदान के लिए 7 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 9 सितम्बर 2026 को मतदान समाप्ति तक तथा द्वितीय चरण के मतदान के लिए 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को मतदान समाप्ति तक मद्य निषेध रहेगा। इसके अतिरिक्त 14 सितम्बर 2026 को मतगणना दिवस पर भी मद्य निषेध लागू रहेगा।


