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आबूरोड-हत्या के एक मामले में आबूरोड की एडीजे कोर्ट ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया। मामला अप्रेल 2020 का है। दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि 12 अप्रेल, 2020 को मावल निवासी पुखराज पुत्र कान्हाजी भील ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसके चाचा भंवरलाल भील अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान दिनेश पुत्र थावरा, वीराराम पुत्र रतना, दिनेश पुत्र फुलाराम, ललित पुत्र थावरा, प्रकाश पुत्र थावरा, विक्रम पुत्र थावरा भंवरलाल के घर आए और हमला कर दिया। हमले में उसका चाचा और चचेरा भाई महेन्द्र घायल हो गए। जब वे जोर से चिल्लाए तो मौके से भाग गए। बाद में चाचा भंवरलाल की इलाज के दौरान मौत हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडीजे ग्रीष्म शर्मा ने एक आरोपी वीर पुत्र रतन को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया। शेष सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड से दंडित किया।