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नगरीय निकाय आम चुनाव के तहत पाली जिले में दो चरणों में होगा मतदान
पाली, 31 अगस्त। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत पाली जिले में नगर निगम पाली एवं 9 नगर पालिकाओं के आम चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण में चार नगर पालिकाओं तथा द्वितीय चरण में नगर निगम पाली सहित पांच नगर पालिकाओं में मतदान होगा।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1 सितम्बर तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4 सितम्बर को किया जाएगा। प्रथम चरण का मतदान 9 सितम्बर तथा द्वितीय चरण का मतदान 11 सितम्बर को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा। मतगणना 14 सितम्बर को की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए लोक सूचना 15 सितम्बर को जारी होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 17 सितम्बर तथा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 18 सितम्बर को अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18 सितम्बर को अभ्यर्थिता वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितम्बर को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा तथा मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी।
इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 22 सितम्बर को होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए बैठक प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण प्रातः 11 बजे तक, नामांकन पत्रों की संवीक्षा प्रातः 11.30 बजे से तथा अभ्यर्थिता वापस लेने का समय अपराह्न 2 बजे तक रहेगा। आवश्यकता होने पर मतदान अपराह्न 2.30 बजे से सायं 5 बजे तक होगा तथा मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात की जाएगी।
जिले में नगर निगम पाली एवं 9 नगर पालिकाओं के कुल 320 वार्डों में चुनाव करवाए जाएंगे। प्रथम चरण में नगर पालिका सोजत रोड के 25 वार्ड, सोजत सिटी के 40 वार्ड, रानीखुर्द के 20 वार्ड तथा मारवाड़ जंक्शन के 25 वार्डों में मतदान होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में नगर निगम पाली के 65 वार्ड, नगर पालिका बाली के 25 वार्ड, खुडाला फालना के 25 वार्ड, सादड़ी के 35 वार्ड, सुमेरपुर के 35 वार्ड तथा तखतगढ़ के 25 वार्डों में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे।
11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान
मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों जिनमें आधार कार्ड, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन/मनरेगा कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड या आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज केन्द्र अथवा राज्य सरकार या लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, डिसएबिलिटी आईडी कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज) में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा।
अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च सीमा निर्धारित
नगर निगम पार्षद चुनाव के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा 3 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है।
उन्होंने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बजरंग सिंह, सीईओ मुकेश चौधरी ,पुलिस आदि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


