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डूंगरपुर-स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की चौरासी थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग की मां ने 18 जनवरी 2023 को एसपी के समक्ष पेश होकर परिवाद दिया था। जिसमे बताया था की एक युवक की उसकी बेटी से जान पहचान थी। 30 नवम्बर 2022 को आरोपी युवक उसके गांव आया था। उसने फोन करके उसकी नाबालिग को बेटी को मेनरोड पर बुलाया और उसका अपहरण करके अपने साथ गुजरात ले गया है।
एसपी को दिए परिवाद पर चौरासी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और नाबालिग को गुजरात से दस्तयाब किया। नाबालिग ने पुलिस को आरोपी द्वारा जबरन अपहरण करने और तीन माह तक उसके साथ रेप करने की बात बताई। जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था।
जांच पूरी करते हुए पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। इसी मामले में बुधवार को पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।