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सिरोही-न्यायिक मजिस्ट्रेट पिंडवाड़ा के आदेश पर रोहिड़ा थाना पुलिस ने एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने के मामले में 11 पंचों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है, इसमें सात लोग सूरत गुजरात में निवास कर रहे हैं। पंचों ने मंदिर के लिए जमीन न देने पर एक परिवार को समाज से बहिष्कृत कर उसका हुक्का पानी बंद की दिया था।
रोहिड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में वाटेरा निवासी मुकेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल ओझा ने बताया कि समाज के स्वयंभू पंच मेरे एक भूखंड पर जबरदस्ती मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। जब मैंने और मेरे परिवार ने इस बात का विरोध किया तो पंचों ने हमें समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। बाद में पंचों ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए समाज के लोगों को चेतावनी दी की यदि कोई व्यक्ति हमसे संबंध रखेगा तो उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।
51 हजार के जुर्माने की धमकी
6 जून को मेरे भतीजे पुत्र जयंतीलाल के पहले बेटे का जनेऊ संस्कार कार्यक्रम सूरत में रखा गया था। जिसमें समाज के लोगों का आमंत्रित कर समाज के लोगों के भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन पंचों ने समाज के लोगों को मैसेज भेजते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में जो आदमी जाएगा उस पर 51 हजार और औरतों पर 21 हजार रूपए का दंड देकर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इस धमकी के कारण समाज का कोई भी व्यक्ति उनके यहां नहीं आया, जिससे सैकड़ों लोगों के लिए बनाया गया खाना खराब हो गया। सभी लोगों ने उसके परिवार के साथ संबंध रखने से इनकार कर दिया। जिससे उसके परिवार को काफी ज्यादा लज्जित होना पड़ा।
समाज के ग्रुप पर बहिष्कृत करने का ऐलान रिपोर्ट में बताया कि पंचों ने उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की नीयत से गांव के सोशल मीडिया ग्रुप हिंदू शेर, थम्ब बाबा शिव मंडल, वाटेरा सावला जी जूडो धार सभा, फटकेश्वर ग्रुप एवं अन्य समाज के ग्रुप में उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत करने और हुक्का पानी बंद करने का मैसेज शेयर किया। जिससे उसके परिवार पर घर से बाहर निकलना बंद हो गया है।
भूखंड नाम करने के लिए बनाया दबाव
पीड़ित ने बताया कि जब पंचों से समाज में लेने के लिए हाथा-जोड़ी की तो पंचों ने कहा कि तुम्हारे पिता चुन्नीलाल ओझा के नाम जो भूखंड है उसे हमारे नाम कर दे। हम उस पर मंदिर बनाएंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें समाज में शामिल नहीं किया जाएगा।
पीड़ित ने बताया कि उसके पिता ने पटियाला गांव में श्रीमाली समाज वाटेरा के नाम से रामदेव जी मंदिर के पास एक भूखंड को खरीद किया है। पंच लोग उक्त भूखंड पर जबरदस्ती मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं।
11 पंचों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज न्यायालय के आदेश पर रोहिडा पुलिस ने समाज के पंच वाटेरा निवासी पंकज कुमार पुत्र लीलाधर लाखावत, अशोक कुमार पुत्र परमानंद ओझा, सूरत निवासी विपिन कुमार मिश्रा लाल ओझा, मनीष पुत्र परमानंद ओझा, भगवती प्रसाद पुत्र पूनम चंद ओझा भंवरलाल पुत्र मूल शंकर ओझा, हिमांशु पुत्र हरिशंकर ओझा राहुल पुत्र हरिशंकर ओझा, मनसुख पुत्र कन्हैयालाल ओझा राकेश पुत्र उदय राम ओझा, तथा आबू रोड निवासी मनोज कुमार पुत्र लीलाधर ओझा के नाम से मामला दर्ज किया है। मामले की जांच रोहिड़ा थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह ने कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।