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पाली-स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर अनुजा निगम देगा 50 हजार रुपये तक का अनुदान
पाली, 22 जुलाई। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पाली जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों एवं समूहों से स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ज्योति प्रकाश अरोड़ा ने बताया कि योजना के अंतर्गत पाली जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्ति एवं समूहों को शहरी पॉप, ग्रामीण पॉप, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी योजना तथा मुद्रा ऋण योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कार्य, हैंडीक्राफ्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, टेंट हाउस, रेडीमेड गारमेंट, कम्प्यूटर जॉब वर्क, स्टेशनरी शॉप, डेयरी, फर्नीचर दुकान, लुहारी कार्य, जनरल स्टोर, टू-व्हीलर रिपेयरिंग, जूता दुकान, फल-सब्जी विक्रय सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र लाभार्थियों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान अनुजा निगम द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के इच्छुक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति एवं समूह कार्यालय परियोजना प्रबंधक, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, कमरा नंबर 34, कलेक्ट्रेट परिसर, जिला परिषद, पाली से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, वार्षिक आय उद्घोषणा पत्र, शपथ पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।


