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सिरोही-सिरोही आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी व इससे संबंधित व्यक्तियों की जब्तशुदा अचल संपत्तियों को अब ईडी की अनुमति के बिना हस्तांतरित, बेचान या पंजीयन नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर वित्त विभाग ने कलेक्टर सिरोही, जोधपुर व उदयपुर को आदेश जारी किए हैं।
वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. खुशाल यादव द्वारा जारी किए आदेश में बताया कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत 9 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी और उससे संबंधित व्यक्तियों के जब्तशुदा अचल संपत्तियों के आगे किसी भी ढंग से हस्तांतरण, बेचान या पंजीयन के संबंध में कोई कार्रवाई ईड की पूर्वानुमति से एवं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट 2002 के प्रावधानों के अनुरूप करने के निर्देश जारी किए हैं। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉ. यादव ने तीनों कलेक्टर को ईडी के आदेश व एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है, इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी किए हैं।
गौरतलब है कि कलेक्टर की ओर से पूर्व में जारी आदेशों की पालना में तहसीलदार सिरोही ने सिरोही पटवार हल्का, जावाल पटवार हल्का, वाड़ाखेड़ा जोड़ व रामपुरा पतवार हल्का में लिक्विडेटर के अनुरोध पर सोसायटी की संपत्तियों का म्यूटेशन लिक्विडेटर के नाम पर किया था। ईडी ने आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन लिक्विडेटर ने बिना ईडी एनओसी के आदर्श नगर में रोहित मोदी के नाम से दर्ज 22 बीघा भूमि को नीलामी से 6 करोड़ में बेच दिया था।
मामले को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। साथ ही वित्त विभाग को मामले की जांच की मांग की थी। इसके तहत वित्त विभाग ने पूर्व कलेक्टर को पत्र लिखकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अब वित्त विभाग ने ईडी की पूर्वानुमति के बिना आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी और इससे संबंधित व्यक्तियों की जब्तशुदा अचल संपत्तियों का हस्तांतरण, बेचान या पंजीयन नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।


