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आबुरोड- रंजिश में हत्या के मामले में 2 को 10-10 साल का कठोर कारावास

Pintu Aggarwal by Pintu Aggarwal
June 17, 2026
in Local
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आबुरोड- रंजिश में हत्या के मामले में 2 को 10-10 साल का कठोर कारावास

PALI SIROHI ONLINE

आबुरोड-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या 01 आबूरोड कुलदीप सूत्रकार ने 2023 में हुए हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

साथ ही आर्म्स एक्ट तहत 3-3 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। 16 दिसंबर को 2023 को परिवादी शंकरलाल पुत्र मोतीलाल जाति गरासिया निवासी उपलागढ़ ने पुलिस थाना आबूरोड सदर में रिपोर्ट दी और बताया कि उसका भाई भारमाराम इकबालगढ़जिला बनासकांठा गुजरात से गांव आया था। उस दौरान शाम 7 बजे दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर मालवा फली स्थित भरत के घर पहुंचे। वालाराम के हाथ में धारदार कुल्हाड़ी व मेहलाराम के हाथ में धारदार चाकू था। आते ही दोनों भारमाराम पर कमर के नीचे ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

परिवादी शंकरलाल व काकाई भाई भरत की पत्नी ने बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। हमले में भारमाराम लहूलुहान हो गया और अधिक खून बहने से मौके पर उसकी मौत हो गई थी। वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपीमेहलाराम उर्फ मेला व वालाराम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हसीब अहमद सिद्द‌की ने पैरवी की और उपनिदेशक अभियोजन राज श्री व्यास ने अभियोजन की पैरवी की। विचरण के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाहों की मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई। 81 दस्तावेजी प्ररेखों को प्रदर्शित किया गया। घटना में प्रयुक्त छुरी, कुल्हाड़ी व मृतक की पैन्ट को कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपी मेहलाराम उर्फ मेला व वालाराम पुत्र जोना को मृतक भारमा राम की हत्या का दोषी माना।

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