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सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर कानुनी जागरूकता शिविर आयोजित
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर द्वारा शिविर आयोजित
खीमाराम मेवाडा तखतगढ
आहोर :: निकटवर्ती ग्राम पंचायत पावटा में नरेगा कार्य स्थल पर श्रमिकों को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं पर कानुनी जागरूकता शिविर आयोजित कर महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने हेतु किया जागरूक
इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के पीएलवी रमेश कुमार बेदाना ने बताया कि सचिव व अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश विरेन्द्र कुमार मीणा के आदेशानुसार ग्राम पावटा में नरेगा महिलाओं को बताया कि आज हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है वहीं महिला अधिकारों,अनूसुचित जाति, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, ग़रीब प्रवासियों, एचआईवी या एड्स से पीड़ित लोगों, के लिए सरकार व न्याय विभाग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा, अपने अधिकारों का फायदा उठाकर लाभ प्राप्त करें वहीं हमें स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के अधिकार भी शामिल हैं जिसमें कोई भी हमें जाति, राष्ट्रियता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या उत्पीड़ित नहीं कर सकता है मानव अधिकार इंसान को जन्म से प्राप्त है इन्हें पाने में जाति, लिंग,भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता आडे नहीं आते वहीं नरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं में बताया की निर्माण शिक्षा व कौशल विकास योजना, प्रसूति योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्धटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना,शुभ शक्ति योजना, सहित विधिक सेवा की पीड़ित प्रतिकर योजना, लोक अदालत के फायदे, के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई ।इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता टोयाराम, मेट कुसुम ,भेराराम सहित नरेगा श्रमिक मौजूद रहे