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उदयपुर-शिव से निर्दलीय विधायक रवीन्द्र सिंह भाटी सोमवार को उदयपुर आए। जैसलमेर में उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा पर दर्ज केस को लेकर उन्होंने कहा- 2 युवकों को पुलिस की जीप से उतारने के मामले में मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। युवा और जनता की आवाज की दबाने का प्रयास हो रहा है।
जाहिर सी बात है जो लड़ाई लड़ता है, उसकी आवाज दबाने का प्रयास होता है। वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। कोई छीना-छपटी नहीं हुई। आप राजकार्य में मुकदमें की बात कर रहे हो। दूसरी तरफ आपके खुद के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। बिना गिरफ्तारी आप किसी को अनावश्यक तरीके से डिटेन भी नहीं कर सकते।
बता दें, शनिवार को शिव विधायक के खिलाफ जैसलमेर के झिनझिनयाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर आरोप है कि जैसलमेर में निजी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने दो युवकों को पकड़कर जीप में बैठाया था। इस दौरान विधायक पहुंचे और दोनों युवकों को जीप से जबरन उतार लिया था। जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच सीआईडी-सीबी को सौंपी है।
उदयपुर के धारा-144 उल्लंघन केस में भाटी जमानत पर रिहा
उदयपुर कलेक्ट्रेट पर कोरोनाकाल के दौरान धरना-प्रदर्शन करते हुए धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में रविन्द्र सिंह भाटी सोमवार को उदयपुर की साउथ-2 कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। प्रकरण के अनुसार 16 अगस्त 2021 को विधायक भाटी सहित 3 जनों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन कर धारा 144 का उल्लंघन किया था।
कॉलेजों में कोरोना काल के बावजूद फीस लेने के विरोध में यह प्रदर्शन किया था। जिस पर तीनों के खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी व आपदा प्रबंधन एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। लगातार पेशी में अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने 21 अक्टूबर को स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
जिस पर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 15 दिसंबर तक उदयपुर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। जिसके बाद भाटी आज उदयपुर साउथ-2 कोर्ट में पेश हुए, जहां से उन्हें 20 हजार रुपए के मुचकले पर जमानत पर रिहा कर दिया।