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खीमाराम मेवाडा
तखतगढ़ के मुख्य बाजार में करोड़ों की भूमि पर न्यायालय की रोक, संभागीय आयुक्त जोधपुर का बड़ा फैसला — विक्रय व हस्तांतरण पर रोक
तखतगढ़,7 नवंबर(खीमाराम मेवाडा) तखतगढ़ नगर के मुख्य बाजार क्षेत्र में स्थित करोड़ों रुपये मूल्य की विवादित भूमि को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। संभागीय आयुक्त जोधपुर ने इस भूमि पर विक्रय और हस्तांतरण पर रोक आदेश (Stay Order) जारी करते हुए इसे आबादी भूमि के रूप में दर्ज करने का पूर्व आदेश निरस्त कर दिया है। यह निर्णय राजस्व अपील संख्या 1038/2025 के तहत दिया गया है। जो राजेश कुमार व अन्य बनाम कांतिलाल पुत्र चंद्रभान व अन्य मामले से संबंधित है।
यह भूमि पटवार हल्का तखतगढ़ के मुख्य बाजार में स्थित है, जो खाता संख्या 1275 (पुराना 1) के अंतर्गत आती है। इसमें खसरा संख्या 762/1005 (0.0100 हेक्टेयर) गैर मुमकिन बेरा तथा 762/1006 (0.2300 हेक्टेयर) आवासीय प्रयोजन के रूप में दर्ज है। कुल क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस भूमि की अनुमानित कीमत 40 से 50 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है।
खातेदारों की जानकारी इस भूमि के खातेदारों में कांतिलाल पुत्र चंद्रभान (1/2 हिस्सा), जडावी बाई पत्नी केशरीमल, जयपाल, पूरन कुमार, मधुबेन (चेन्नई), मसुबेन (मुंबई), रमेशकुमार और विजयराज पुत्र केशरीमल (प्रत्येक 1/14 हिस्सा) शामिल हैं।
विवाद और न्यायालयीन प्रक्रिया
यह विवाद राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत दर्ज हुआ था। पूर्व में उपखंड अधिकारी सुमेरपुर ने 22 जुलाई 2025 को इस भूमि को आबादी के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया था। इससे पहले तत्कालीन कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन ने भी गैर-मुमकिन पायथन भूमि को राज्य सरकार से हटाकर निजी खातेदारों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। संभागीय आयुक्त ने अब इन आदेशों को विधि-विधान के विरुद्ध माना और उन्हें निरस्त कर दिया।
17 अक्टूबर 2025 को पारित निर्णय में संभागीय आयुक्त ने कहा कि “प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है।” साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि — “उक्त भूमि का कोई भी पक्षकार किसी प्रकार का विक्रय या हस्तांतरण नहीं करेगा।”
नगर में बनी चर्चा का विषय इस फैसले के बाद तखतगढ़ नगर में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पार्षद राजेश कुमावत, देवाराम चौधरी, भरत कुमार चांदोरा और नगर पालिका उपाध्यक्ष व एडवोकेट मनोज नामा ने बताया कि पहले यह भूमि पायथन भूमि के रूप में दर्ज थी। जिसे बाद में गलत तरीके से खातेदारी में दर्ज किया गया। अब न्यायालय से स्टे मिलने के बाद नगर के हित में न्याय की दिशा में यह एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी होगी। लेकिन नगर के हक की रक्षा के लिए इसे जारी रखा जाएगा।
बाइट 1 पार्षद व समाजसेवी राजेश कुमावत तखतगढ़ नगर पालिका।
बाइट 2 पार्षद देवाराम चौधरी तखतगढ़।
बाइट 3.उपाध्यक्ष व एडवोकेट मनोज नामा तखतगढ़।
बाइट 4 पक्षकार हाई कोर्ट जोधपुर भरत कुमार चांदोरा तखतगढ़।

