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खीमाराम मेवाडा
काश्तकारों द्वारा वर्ष 2022-23 तक का सिंचाई कर जमा नही करवाया गया तो हटेगा बाराबंदी से नाम
तखतगढ 20 जनवरी;(खीमाराम मेवाडा) जवाई बांध कमान क्षेत्र के किसानों को जल संसाधन विभाग ने दी चेतावनी वर्ष 2022-23 तक का बकाया सिंचाई कर जमा नही करवाया गया तो उनका नाम बाराबंदी से हटा दिया जाएगा। जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर अधिशाषी अभियन्ता राज भवराय ने सोमवार शाम को प्रेस नोट जारी करते हुए अवगत करवाया कि जवाई बांध से लाभान्वित समस्त कृषकगणों को सूचित किया जाता है कि जवाई बांध से संचालित नहरों द्वारा सिंचाई कर की वसूली हेतु जवाई कमाण्ड एरिया में स्थित विभिन्न गांवों व कस्बों में जल उपयोक्ता संगमों व सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में केम्प लगाये गये है। जिसमें बकाया वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2019-20, 2020-21, 2021-22 व 2022-23 की वसूली की जा रही है। अतः समस्त कृषकगणों को सूचित किया जा रहा है कि आप आज से ही विभिन्न WUA अनुसार कैम्पों में जाकर अपनी सिंचाई कर की राशि जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। जिन काश्तकारों द्वारा वर्ष 2022-23 तक का सिंचाई कर जमा नही करवाया गया तो उनका नाम बाराबंदी से हटा दिया जायेगा जिसके लिये कृषक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
