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सिरोही-सेशन न्यायाधीश सिरोही रुपा गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए हत्या के दोषी भूताराम और पीराराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने बताया कि 8 अगस्त 2018 को परिवादी रुपाराम पुत्र सरुपाजी रेबारी निवासी वेरापुरा पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भूताराम और पीराराम ने पहले की रंजिश को लेकर उसके भाई राजाराम की खाट पर सोते हुए धारदार हथियारों से हमला कर टुकड़े-टुकड़े कर दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर शव को अस्पताल की मॉर्चुरी भिजवाया। बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस कोतवाली सिरोही ने जांच के बाद गिरफ्तार आरोपी भूताराम और पीराराम निवासी वेरापुरा को गिरफ्तार कर सेशन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में दोनों पक्षों की चली बहस के दौरान लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने आरोपी भूताराम और पीराराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है