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सिरोही-विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) प्रकरण, सिरोही रुपा गुप्ता ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी गणेशराम पुत्र तगाराम निवासी-नांद, तहसील-रामसर जिला बाड़मेर को 12 का कठोर कारावास तथा दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है, अदम अदायगी अर्थदंड नहीं भरने पर 2 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला के अनुसार गत 7 अक्टूबर 2011 कालन्द्री के थाना अधिकारी ने एक कार्रवाई के दौरान गणेशाराम के कब्जे से महेन्द्रा लोडिंग में अवैध रूप से भरकर ले जाई जा रही 27 बोरीयों में कुल 567 किलोग्राम अवैध डोड़ा-पोस्त बरामद किया था।
थाना अधिकारी ने इस मामले में जांच पूरी करने के पश्चात आरोपी को न्यायालय में पेश कार्यालय के आदेश पर जेल भेज दिया था। बाद में न्यायालय में बहस के दौरान लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के तर्क से सहमत होकर विशिष्ट न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने गणेशराम को डोडा पोस्त तस्करी का आरोपी मानते हुए आरोपी गणेशाराम को 12 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि इस मामले में अन्य आरोपी खेताराम व चनणाराम को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।