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सिरोही-विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण, सिरोही रुपा गुप्ता ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए अवैध डोड़ा पोस्त तस्करी के आरोपी भैरुलाल व विनोद कुमार को 10-10 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रकरण सिरोही डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला के अनुसार रेवदर थाना अधिकारी को 5 जून 2012 को सूचना मिली की करोटी से रेवदर होते हुए एक मिनी ट्रक सांचोर जाने वाला है। जिसमें भारी मात्रा में डोड़ा पोस्त चूरा भरा हुआ है। अविलंब नाकाबंदी की जाएं।
थानाधिकारी ने उक्त सूचना से उच्च अधिकारियों को अवगत करा पुलिस जाब्ते के साथ थाने के सामने नाकाबंदी की तो तेज रफ्तार से आ रहे मिनी ट्रक को रोका तो उसमें चालक सहित एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। जिसका नाम पता पूछने पर चालक ने अपना नाम भैरुलाल व पास बैठे व्यक्ति ने अपना नाम विनोद कुमार बताया, जिस पर दोनों व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना से अवगत करा एनडीपीएस एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर दोनों व्यक्तियों से कुल 76 बोरे बरामद कर कुल 2004 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच के लिए सैंपल लेकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बाद आवश्यक अनुसंधान के अभियुक्तगण भैरुलाल, विनोद कुमार के विरुद्ध 8/15 NDPS एक्ट व अभियुक्तगण आसिफ कुरैशी, कमलेश कुमार व रतनलाल के खिलाफ 8/15, 8/29 व मेम्बरलाल के विरुद्ध 8/25 NDPS Act में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर न्यायालय ने बहस के दौरान लोक अभियोजक डा. लक्ष्मण सिंह बाला के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्तगण भैरुलाल पुत्र भवानी शंकर और विनोद कुमार पुत्र डालचंद निवासी गरदाना जिला चितोड़गढ़ को दोषसिद्ध घोषित कर दोनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख
के जुर्माने से दंडित किया है।