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सिरोही-सिरोही में विशिष्ट न्यायालय की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने डोडा-पोस्त तस्करी के एक मामले में आरोपी फरसाराम पुत्र बाबूलाल निवासी सुटाकोई, जालोर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 15 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि यह मामला 18 सितंबर 2015 का है। तत्कालीन थानाधिकारी, पुलिस थाना पालड़ी (एम) ने मुखबिर की सूचना पर वाण तिराहे पर नाकेबंदी की थी।
पिकअप से पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए थे
इस दौरान आरोपी फरसाराम की बोलेरो पिकअप से कुल 36 कट्टों में 640 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया गया था। आरोपी ने अपनी पिकअप पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे असली के रूप में इस्तेमाल किया था।
पिकअप से 1 पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए थे। मामले में सरकार की ओर से डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने प्रभावी पैरवी की। उन्होंने मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 11 गवाहों के बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज करवाए। न्यायालय ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होकर आरोपी फरसाराम को दोषी घोषित किया।

