PALI SIROHI ONLINE
सिरोही-एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ठ जज रूपा गुप्ता ने तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के अनुसार बरलूट के तत्कालीन थानाधिकारी देवी चंद ढाका को 7 दिसंबर 2012 की सुबह करीब 8:25 बजे एक सूचना मिली कि ट्रक में मध्य प्रदेश से अफीम का दूध भरकर जावाल होते हुए जालोर की तरफ जा रहा है। वडा गांव के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक में ड्राइवर के पीछे बने बॉक्सनुमा ढक्कन का ताला लगा पाया, जिसकी चाबी ट्रक में सवार ओमप्रकाश नामक युवक के पास मिली। ओम प्रकाश से लॉक खुला कर देखा तो उसमें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में काले रंग का द्रव्य पदार्थ पाया गया, जिसकी जांच करने पर वह अफीम का दूध मिला। उसे लाइसेंस के बारे में पूछे जाने पर किसी तरह का कोई कागजात नहीं मिला।
बक्से में मिले पांच कट्टों का वजन करने पर 51 किलो 200 ग्राम अफीम का दूध मिला। पुलिस ने अफीम का दूध जब्त करने के साथ ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को जांच के बाद आरोप पत्र सहित कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बहस के दौरान न्यायालय ने लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला किया पेश किए गए तर्कों से सहमत होकर एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए अफीम दूध की तस्करी के आरोपी जैताराम पुत्र हरजीराम और ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र कसाराम निवासी कोटड़ा पुलिस थाना करड़ा जिला जालोर को 10-10 साल का कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है