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खीमाराम मेवाडा
सिरोही। राज्य सरकार ने पंचायत समिति शिवगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोसलिया की प्रशासक (निर्वतमान सरपंच) रेखा कंवर को पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई एक व्यावसायिक भवन का कथित मिलीभगत से आवासीय पट्टा जारी करने के मामले में की गई विभागीय जांच के बाद हुई है।
जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में 10 लाख 08 हजार 576 रुपए का दंड लगाने संबंधी शिकायत मिली थी। इस शिकायत की जांच जिला परिषद सिरोही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई और राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। जांच में प्रशासक रेखा कंवर की भूमिका पाई गई।
जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें पद से मुक्त करने का निर्णय लिया। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के निर्देशों के पालन में रेखा कंवर को ग्राम पंचायत पोसलिया के प्रशासक पद से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन सचिव (वित्त) त्रिलोक चंद मीणा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2022 में भी राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने रेखा कंवर को सरपंच पद से निलंबित किया था। उस समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने संबंधी प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने और हस्ताक्षर नहीं करने का मामला सामने आया था।
परिवादी राजेंद्र कुमार माली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एनओसी जारी नहीं करना नियम विरुद्ध और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में माना गया था। विभागीय पत्र क्रमांक 2264 दिनांक 10 जून 2022 के तहत उन्हें आरोप पत्र भी जारी किया गया था। आदेश में उल्लेख था कि यह कृत्य राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38 (1) (क) के अंतर्गत कार्य करने से इनकार या कार्य करने में असमर्थता की श्रेणी में आता है।

