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सिरोही-जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कालंद्री ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को प्रवेश नहीं दिया। इस पर छात्र ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की। इस पर कोर्ट ने प्रवेश के आदेश जारी किए। इसके बावजूद छात्रा को प्रवेश नहीं देने पर कोर्ट ने प्रिंसिपल को जमानती वारंट से तलब किया है।
जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कालंद्री ने वर्ष 2024-25 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसमें हनी पुरोहित पुत्री दिनेश पुरोहित निवासी नून जिला सिरोही ने उच्चतम अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की, लेकिन समिति ने प्रवेश देने से इनकार कर दिया, जिसका कारण समिति ने छात्रा के एक ही वर्ष में दो जगह प्रवेश एग्जाम उत्तीर्ण करना बताया। इसलिए नियमानुसार प्रवेश योग्य नहीं है। इस पर हनी पुरोहित ने अधिवक्ता राजेश शाह की मदद से एक रिट याचिका राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में प्रस्तुत की।
इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अक्टूबर माह में ही विद्यालय को आदेश जारी किया था कि हनी पुरोहित को रीट याचिका लंबित रहते नियमित रूप से विद्यालय में अध्ययन के लिए कक्षा में बैठाएंगे, जिससे एक विद्यार्थी का भविष्य खराब नहीं हो, विद्यार्थी ने अपनी परीक्षा में उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है ऐसे होनहार विद्यार्थियों को मात्र तकनीकी आधारों पर प्रार्थना पत्र द्वारा गलत आधार बताते हुए रोका जा रहा है, जो स्थगन आदेश के तहत अब उन्हें नियमित रूप से अपनी कक्षा में हाजिर अटेंड करने की इजाजत याचिका लंबित रहते दी जाती है।
इसके बाद हनी पुरोहित व उसके पिता दिनेश पुरोहित द्वारा स्थगन आदेश तुरंत प्रभाव से प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत कर तथा निवेदन किया है कि हाई कोर्टद्वारा जारी निर्देशों की पालना में हनी पुरोहित को कक्षा में बैठने की इजाजत दी जाए। इसके बावजूद नवोदय विद्यालय ने हनी पुरोहित को कक्षा में नहीं बैठाया, जिस पर विद्यार्थी हनी पुरोहित ने एक अवमानना याचिका हाई कोर्ट जोधपुर में प्रिंसिपल के खिलाफ प्रस्तुत की। इस कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री के प्रिंसिपल को जमानती वारंट से तलब किया है।