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सिरोही-सिरोही की पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग से रेप का प्रयास करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने दोनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
रेवदर तहसील में एक नाबालिग दोपहर करीब 2 बजे बकरियां चरा रही थी। तभी बाइक पर सवार दो युवक धारदार हथियार लेकर वहां पहुंचे। दोनों ने लड़की के गले पर चाकू रखकर उससे छेड़छाड़ की और रेप करने का प्रयास किया। उन्होंने पीड़िता के कपड़े भी फाड़ दिए। इसी दौरान पीड़िता के चचेरे भाई ने शोर मचाया और आस-पास काम कर रहे लोगों को बुलाया। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर एक को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा भाग गया। पकड़े गए दोषी ने धमकी दी कि वह पुलिस को खरीद लेगा और यह भी कहा कि वे पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुके हैं।
विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने न्यायालय में 12 गवाहों की गवाही और 26 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।