• April 11, 2026

सिरोही-नाबालिग को भगाने के दोषी को 5 साल् की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

PALI SIROHI ONLINE

सिरोही-सिरोही पॉक्सो विशेष कोर्ट ने नाबालिग को भगाने और छेड़छाड़ के एक आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने आरोपी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि यह मामला पिंडवाड़ा तहसील के एक थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी इंतजार के बाद उन्होंने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की और आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने बेटी को उसके परिजनों को सौंप दिया था।

पुलिस द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र पेश करने के बाद सुनवाई हुई। लोक अभियोजक देवड़ा ने बहस के दौरान 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए और 17 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होने के बाद आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

About The Author

You cannot copy content of this page