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सिरोही-पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में एक लाख 67 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पोक्सो विशेष न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने बताया कि एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। थाने की पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही नाबालिग और युवक की तलाश शुरू की। बाद में पुलिस आरोपी को भायंदर मुंबई वेस्ट के निर्माणाधीन फ्लैट के ऊपरी मंजिल के कमरे से पकड़कर ले आई। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि वह उसे बहला फुसलाकर ले जाने के बाद जोधपुर, जयपुर, गुड़गांव, भायंदर ले गया था और बाद में भायंदर मुंबई वेस्ट में निर्माणाधीन फ्लैट के ऊपरी मंजिल के कमरे में 20 दिन से उसके साथ रहा और रेप किया।
इस मामले में न्यायालय में दोनों पक्षों की बहस के दौरान लोक अभियोजन की ओर से पेश किए गए तथ्य और सबूत के आधार पर न्यायालय ने रतनगढ़ जिला चूरु हाल जवाई बांध रेलवे स्टेशन के पास जिला पाली निवासी आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 20 साल के कठोर कारावास और एक लाख 67 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे अलग से सजा भुगतनी होगी