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सिरोही-सिरोही आत्महत्या के मामले में गुरुवार को सिरोही सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने पति को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने बताया कि 25 अगस्त 2019 को डाक निवासी प्रार्थी सोहन सिंह पुत्र परबत सिंह घटनास्थल पर थानाधिकारी अनादरा को रिपोर्ट देकर बताया कि उसकी पुत्री रतन कंवर ने फरवरी 2019 गांव के भंवरसिंह के साथ प्रेम विवाह किया था। इसके कुछ समय बाद से ही पति भंवर सिंह उसे परेशान कर उसके साथ मारपीट करता था। उसे कहता है था कि तू मर जा। यह बात रतनकंवर ने उन्हें व पुत्र देवेंद्र सिंह को बताई, जिस पर उसकी पुत्री ने परेशान होकर गत 25 अगस्त 2019 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस रिपोर्ट में पुलिस थाना अनादरा ने आरोपी भंवर सिंह को गिरफ्तार किया।
अनुसंधान के बाद आरोपी भंवर सिंह अपराध प्रमाणित मानकर न्यायिक मजिस्ट्रेट रेवदर के न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गए, जिस पर प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से सैशन न्यायालय, सिरोही को उपार्जित किया गया। इस मामले में लोक अभियोजक डॉ. बाला के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सेशन न्यायाधीश, सिरोही रूपा गुप्ता ने दोष सिद्ध घोषित कर 7 साल के कारावास व 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। प्रकरण में पीड़ित व राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने की।