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सिरोही-अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने एक आदेश जारी करते हुए पिंडवाड़ा तहसील के ग्राम पंचायत अजारी सरपंच लीला देवी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी।
अतिरिक्त कलेक्टर प्रकाश चंद अग्रवाल ने बताया कि अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव द्वितीय जारी आदेश में बताया है कि अजारी सरपंच लीला देवी ने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी राशि का गबन किया था। इस मामले में पिंडवाड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें जुर्म प्रमाणित पाए जाने के कारण उक्त सरपंच के खिलाफ 22 फरवरी 2024 को अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।
इस संबंध में उनके विरुद्ध आरोप पत्र भी जारी किया गया है। इसके चलते सरपंच लीला देवी का आचरण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अपचार एवं अपकीर्तिकर आचरण का परिचायक होने की श्रेणी में आता है। इस कारण राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए लीला देवी सरपंच ग्राम पंचायत अजारी को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है। निलंबन काल में ग्राम पंचायत के किसी भी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगी।