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सिरोही-सिरोही जिला सेशन न्यायालय ने पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में एक महिला को दोषी करार दिया है। जज रूपा गुप्ता ने दोषी सीतादेवी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
मामला 29 दिसंबर 2020 का है। इंद्र कुमार के भाई महेंद्र कुमार ने रेवदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
घटना की सुबह सीतादेवी ने अपने देवर जयंतीलाल को बताया कि उसके पति के मुंह से खून निकल रहा है।
जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो इंद्र कुमार के गले पर मारपीट के निशान मिले। उसके मुंह, सिर और आंखों पर भी खून लगा हुआ था।
पुलिस ने जांच के बाद सीतादेवी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, रेवदर में आरोप पत्र पेश किया। मामला बाद में सेशन न्यायालय, सिरोही को स्थानांतरित कर दिया गया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने न्यायालय में 20 गवाहों की गवाही और 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।
न्यायालय ने पाया कि रात में पति-पत्नी के बीच झगड़े के दौरान सीतादेवी ने इंद्र कुमार का गला घोंट दिया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सीतादेवी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने यह भी माना
न्यायालय ने माना कि अभियुक्ता को अपने इस कार्य का ज्ञान था कि इससे मृत्यु हो सकती है, लेकिन हत्या करने का उसका इरादा नहीं था। उसे धारा 304 पार्ट 2 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


