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सिरोही-जिला सेशन न्यायाधीश सिरोही रुपा गुप्ता ने दहेज हत्या के दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि 8 मई 2020 को परिवादी गोपाराम ने पुलिस थाना पालड़ी एम में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन ईदा की शादी तीन साल पहले वागाराम के साथ हुई थी। ईदा का पति वागाराम शराब पीकर उसकी बहन ईदा के साथ मारपीट करता था और दहेज की मांग करता था। शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करता था। वागाराम उसकी बहन ईदा के साथ सगालिया गांव में खेती करता था। 7 मई 2020 को परिवादी उसकी बहन से मिलने गया था, जहां उसका पति वागाराम शराब के नशे में था। वागाराम इस बात पर उसकी बहन से झगड़ा करने लगा। जिस पर परिवादी वहां से चला गया, लेकिन रात को सूचना मिली की नशे में वागाराम ने उसकी बहन से मारपीट कर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले में आरोप पत्र धारा 498ए, 304बी भादस के तहत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवगंज के समक्ष 24 जुलाई 2020 को पेश किया। मामले में दोनों पक्षों की जिरह और साक्ष्य गवाहों के आधार पर लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला के दिए गए तर्क से सहमत होते हुए सेशन न्यायाधीश रुपा गुप्ता ने मामले में अभियुक्त वागाराम पुत्र हेमाराम निवासी वाण को 498ए के तहत 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार का अर्थदंड और भादस की धारा 304बी के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।