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सिरोही-डोडा पोस्त तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए बुधवार को एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि सिरोही एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी उदयपुर जिले के इटाली निवासी राजमल व उदयपुर के करजाली निवासी गौरीशंकर को दोष सिद्ध घोषित कर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
प्रकरण में तत्कालीन थानाधिकारी पुलिस थाना मंडार ने जुलाई 2016 में मंडार टोल नाका पर नाकेबंदी के दौरान कार को रुकने का इशारा किया। चालक ने अपना नाम शम्भूलाल तथा पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजमल बताया। उनके पास 75 किलोग्राम डोडा-पोस्त पाया। दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने इटारी निवासी गौरीशंकर द्वारा डोडा पोस्त लाकर देना बताया। शंभूलाल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उसे 20 सितंबर 2023 को फरार घोषित किया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजमल व गौरीशंकर को दोषी घोषित कर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।


