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सिरोही-न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिरोही के निर्णय के तहत दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सिरोही से अवॉर्ड राशि 254100 वसूली को लेकर तहसीलदार ने आरआई को पत्र लिखकर वसूली के आदेश दिए हैं।
तहसीलदार जगदीश कुमार ने भू-अभिलेख निरीक्षक बदाराम कुम्हार को आदेश दिए कि न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिरोही के निर्णय अनुसार शाखा प्रबंधक दी सिरोही सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा से अवॉर्ड राशि 254100 वसूली योग्य है। जल्द प्रकरण में बाकीदार से वसूली कर एसडीएम व कलेक्टर को इसकी जानकारी देंवे। बाकीदार के राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार चल-अचल संपित्त कुर्क कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें।