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सिरोही-मादक पदार्थों की तस्करी मामले में गुरुवार को एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने जालोर के तस्कर को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तस्कर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि एनडीपीएस कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने अफीम व डोड़ा – पोस्त तस्करी के आरोपी जालोर के करड़ा थाना क्षेत्र के सेड़वा निवासी रामनिवास पुत्र हरिराम को दोषसिद्ध घोषित कर 3 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण में तत्कालीन अनादरा थानाधिकारी को 22 दिसंबर 2018 को मुखबीर से सूचना मिली कि तस्कर रामनिवास अपनी बाइक पर डोडाचूरा व अफीम बेचने के लिए लुणोल गांव की तरफ कच्चे रास्ते से होते हुए जाएगा, यदि तुरंत नाकाबंदी करें तो मादक पदार्थ बरामद हो सकता है।
इस पर थानाधिकारी ने मय जाब्ते के साथ लिलोरा टोल नाके से आगे लुणोल जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी की, इस पर वहां मोटर साइकिल को लेकर एक व्यक्ति आया, जिसे रुकवाकर नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम रामनिवास पुत्र हरिराम निवासी-सेवाड़ा जिला-जालोर होना बताया। इसके बाइक के बाई तरफ हरे रंग का थैला टंगा हुआ था, इसमें डोड़ाचूरा भरा था। थानाधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी रामनिवास के कब्जे के थैले की तालाशी लेने पर डोड़ा-पोस्त मिला, जिसका वजन कुल 3 किलो 800 ग्राम हुआ।


